UP : हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी- मुसलमान नहीं कर सकते लिव इन रिलेशनशिप का दावा, उनके रीति-रिवाज नहीं देते इजाजत https://ift.tt/pqN4mJo

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अंतरधार्मिक जोड़े के मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई मुसलमान व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहने का दावा नहीं कर सकता।

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